60 वर्ष या उससे अधिक की आयु वाले व्यक्तियों को फॉर्म-15 एच भरने पर ही मिल सकेगी टैक्स में छूट

फॉर्म-15 एच भरने पर ही मिल सकेगी टैक्स में छूट

इस वित्त वर्ष में वरिष्ठ नागरिकों को इनकम टैक्स में छूट बढ़ा दी गई है। यानी अब 60 वर्ष या उससे अधिक की आयु वाले व्यक्तियों को पांच लाख रुपए तक आयकर में छूट का प्रावधान किया गया है।

सरकार का मानना है कि अधिकांश वरिष्ठ नागरिकों के पास स्थिर आय स्रोत नहीं होते। उनकी आय की गणना पेंशन, घर किराया के रूप में होती है, इसलिए 60 वर्ष से अधिक के लोग अधिक कर छूट के पात्र होंगे।

राज्य सड़क परिवहन की बसों में कुछ सीट्स वरिष्ठ नागरिकों के लिए आरक्षित रहती हैं। कुछ राज्यों की सरकारें स्टेट रोड ट्रांसपोर्ट अंडरटेकिंग बसों में वरिष्ठ नागरिकों को किराए में छूट भी दे रही हैं।




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