कैरी बैग के पांच रुपए लेने पर पैंटालून पर लगा चार हजार रु. का जुर्माना
पैंटालून को कैरी बैग के 5 रुपए अतिरिक्त वसूलना महंगा पड़ गया। कंज्यूमर कोर्ट ने इसे अवैध वसूली करार दिया। कोर्ट ने कहा कि इस तरह ग्राहक से अतिरिक्त चार्ज लेना बिल्कुल गलत है। इसलिए पैंटालून पर 4 हजार रुपए जुर्माना किया जा रहा है, जो एक महीने के अंदर जमा करवाना है। यह पैसा याचिका दायर करने वालों को मिलेगा। सुनवाई के दौरान पैंटालून की तरफ से तर्क दिया गया कि वह प्लास्टिक की जगह कागज का कैरी बैग दे रहे हैं। यह पर्यावरण सुरक्षा के तहत किया गया है। इसलिए पैसे लिए जाते हैं। इस तर्क को कोर्ट ले खारिज कर दिया गया। आरकेपुरम वासी एडवोकेट अमित शर्मा की तरफ से 13 सितंबर 2019 को याचिका दायर की गई। वकील का कहना है कि इस तरह के फैसलों से कंपनियों को सबक मिलेगा।
पैंटालून को कैरी बैग के 5 रुपए अतिरिक्त वसूलना महंगा पड़ गया। कंज्यूमर कोर्ट ने इसे अवैध वसूली करार दिया। कोर्ट ने कहा कि इस तरह ग्राहक से अतिरिक्त चार्ज लेना बिल्कुल गलत है। इसलिए पैंटालून पर 4 हजार रुपए जुर्माना किया जा रहा है, जो एक महीने के अंदर जमा करवाना है। यह पैसा याचिका दायर करने वालों को मिलेगा। सुनवाई के दौरान पैंटालून की तरफ से तर्क दिया गया कि वह प्लास्टिक की जगह कागज का कैरी बैग दे रहे हैं। यह पर्यावरण सुरक्षा के तहत किया गया है। इसलिए पैसे लिए जाते हैं। इस तर्क को कोर्ट ले खारिज कर दिया गया। आरकेपुरम वासी एडवोकेट अमित शर्मा की तरफ से 13 सितंबर 2019 को याचिका दायर की गई। वकील का कहना है कि इस तरह के फैसलों से कंपनियों को सबक मिलेगा।