ट्रैफिक नियम तोड़ने वालों पर नए कानून 1 सितंबर से लागू : अब मौके पर चुकाना होगा जुर्माना भुगतान, नहीं होगी कोई नरमी

दिल्ली में ट्रैफिक नियम तोड़ने पर अब आप मौके पर जुर्माना भुगतान करके कोर्ट जाने से बच सकेंगे। लेकिन दिल्ली सरकार ने ट्रैफिक नियम तोड़ने वालों के खिलाफ जुर्माने में किसी तरह की नरमी से इनकार कर दिया है। 

दिल्ली में नए नियम लागू होने के बाद से सभी चालान चाहे वो ट्रैफिक पुलिस कर रही हो या परिवहन विभाग, सभी कोर्ट के किए जा रहे थे। ट्रैफिक नियम तोड़ने वालों को कोर्ट जाना होता था या फिर दिल्ली ट्रैफिक पुलिस की ऑनलाइन चालान व्यवस्था में जुर्माने का भुगतान करना होता है। उसके लिए चालक के वाहन या ड्राइविंग से जुड़े कागजात जब्त किए जाते हैं। नई अधिसूचना अगले दो दिन में जारी होने के बाद अगर तय जुर्माना राशि मौके पर देने को तैयार हैं तो वहीं मामला खत्म हो जाएगा। नियम तोड़ने पर सख्त जुर्माने का प्रावधान केंद्र सरकार ने करके 63 सेक्शन के प्रावधान 1 सितंबर से लागू कर दिए। जो भी चालान उससे पहले सेक्शन 177 में 100 रुपए के किए जाते थे, सब पहली बार में 500 और दूसरी बार में 1500 रुपए कर दिए। अभी चालान कोर्ट का होने की वजह से कागजी खानापूर्ति भी अधिक करनी पड़ रही थी जिसे लेकर ट्रैफिक पुलिस के संयुक्त आयुक्त एनएस बुंदेला ने भास्कर से कहा कि सरकार से साथ मामला उठा रहे हैं। नई अधिसूचना में जो शक्तियां अधिकारियों को दी है, उसके हिसाब से परिवहन विभाग व ट्रैफिक पुलिस के हेड कांस्टेबल सेक्शन 177 में 500 रुपए व दूसरी बार में 1500 रु. का जुर्माना कर सकेंगे।