सुप्रीम कोर्ट ने कहा - "इसके लिए राज्यों के जिला प्रशासन किसी के आदेश का इंतजार न करें"
सुप्रीम कोर्ट ने सभी राज्यों के जिला प्रशासन को कोरोना महामारी के कारण अनाथ हुए बच्चों की जिम्मेदारी लेने के निर्देश दिए हैं। राज्यों द्वारा सुनिश्चित किया जाना चाहिए कि बच्चों की बुनियादी जरूरतें तुरंत पूरी हों। यह भी सुनिश्चित करें कि कोई बच्चा भूखा न रहे। इसके लिए किसी आदेश का इंतजार न करें।