राजधानी दिल्ली में उच्च न्यायालय ने शव वाहनों के लिए 10 किलोमीटर का किराया 1300 रुपया निर्धारित किया

राजधानी दिल्ली में उच्च न्यायालय ने शव वाहनों के लिए 10 किलोमीटर का किराया 1300 रुपया निर्धारित किया,
राजधानी दिल्ली में उच्च न्यायालय ने शव वाहन की दर तय करने का आदेश दिया। 

न्यायालय के आदेशानुसार दिल्ली आपदा प्रबंधन प्राधिकरण (DDMA) ने शनिवार को शव को दस किलोमीटर के दायरे में स्थित शमशान घाट या शवदाह गृह तक पहुंचने के लिए शव वाहन का किराया 1300 रुपया निर्धारित किया गया है। इसमें शव वाहन का किराया, ड्राइवर का खर्च, पीपीई किट पहने एक अटेंडेंट का खर्च शामिल है।