सरकारें प्रवासी मजदूरों काे स्किल के आधार पर रोजगार दें: सुप्रीम कोर्ट


लॉकडाउन के 77 दिन बीतने के बाद भी अलग-अलग राज्यों में फंसे प्रवासी मजदूरों के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने अहम आदेश दिया है।
शीर्ष अदालत ने केंद्र और राज्य सरकारें से कहा कि वह 15 दिन के भीतर सभी प्रवासी मजदूरों को उनके घरों तक पहुंचाए। इसके साथ ही लॉकडाउन का उल्लंघन करने पर राज्यों में उन पर दर्ज मुकदमे सरकारें वापस लें।