मजदूरों से किराया न लें, जब तब ट्रेन-बस न मिल जाए, तब तक शेल्टर-खाना दें सरकारें: सुप्रीम कोर्ट

घर जाने के लिए दाे महीने से दर-दर भटकते मजदूराें की मदद के लिए गुरुवार काे सुप्रीम काेर्ट काे आदेश जारी करना पड़ा। काेर्ट ने आदेश दिया कि प्रवासी मजदूरों से ट्रेन या बस का किराया न वसूला जाए। यात्रा से पहले और यात्रा के दौरान मजदूरों को खाना-पानी मुहैया करवाना राज्य सरकार और रेलवे की जिम्मेदारी हाेगी। कोर्ट ने स्पष्ट किया कि ये निर्देश केंद्र नहीं, बल्कि राज्य सरकारों के लिए हैं।