कोर्ट ने न्यायिक सेवा समिति को निर्देश दिया है कि वह हिन्दी में दाखिल संजय कुमार की याचिका का अंग्रेजी में अनुवाद करने में मदद करे। संजय की विशेष अनुमति याचिका बिहार में जिला जजों की एंट्री लेवल परीक्षा के बारे में है। इसका विज्ञापन 2015 में निकला था। संजय ने याचिका के साथ एक अर्जी भी दाखिल की, जिसमें विशेष तौर पर हिन्दी में याचिका दाखिल करने की अनुमति मांगी है। कहा है कि भारत की राजभाषा हिन्दी का प्रचार बढ़ाना और उसका विकास करना आवेदक के साथ-साथ भारत के प्रत्येक नागरिक का मौलिक कर्तव्य है। भारत की राजभाषा हिन्दी के विकास को रोकना राजद्रोह है, जो धारा 124(क) के तहत दंडनीय अपराध है।