पति से अलग हुई पत्नी पढ़ी लिखी है तो भी देना होगा गुजारा भत्ता : कोर्ट
पति से अलग हुई एक पत्नी को गुजारा भत्ता नहीं देने के उसके पति की दलील पर दिल्ली की एक जिला अदालत ने कड़ी प्रतिक्रिया व्यक्त की है।
द्वारका जिला अदालत के अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश विकास धूल की अदालत ने कहा कि सभी पढ़े लिखे लोगों को जॉब नहीं मिलती। वे इतनी भी पढ़ी लिखी नहीं हैं कि आसानी से नौकरी मिल जाए। अदालत ने महिला को 15 हजार रुपये मासिक गुजारा भत्ता देने के निर्देश।