31 मार्च तक पैन और आधार को लिंक कराना अनिवार्य: [आयकर विभाग]

अब तक 17.58 करोड़ पैन आधार से लिंक नहीं

आयकर विभाग ने कहा है कि 31 मार्च तक पैन और आधार को लिंक कराना अनिवार्य है। विभाग के मुताबिक लोग 567678 या 56161 पर एसएमएस या विभाग की वेबसाइट से आधार-पैन लिंक करा सकते हैं। ऐसा न करने पर पैन निष्क्रिय हो जाएगा।