रोहिणी जिला अदालत ने 12 वर्षीय बच्ची से दुष्कर्म के दोषी को सात साल कारावास की सजा सुनाई है। आरोपी धर्मचंद्र ने पड़ोस में रहने वाली उसकी बहन की दोस्त से दुष्कर्म किया था। अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश विनोद यादव ने दोषी की पारिवारिक जिम्मेदारियों को देखते हुए नरमी बरतते हुए यह फैसला सुनाया।